CBSE Improvement Board 2021| Schools should give particulared information concerning the marks received to the students on the basis of moderation policy, Supreme Court gave instructions to CBSE | स्टूडेंट्स को मोडरेशन नीति के आधार पर मिले मार्क्स की विस्तृत जानकारी दें स्कूल, सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को दिए निर्देश

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37 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) से संबद्ध स# स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे रिजल्ट कमेटी द्वारा तय किए गए 10वीं-12वीं के रिजल्ट की विस्तृत जानकारी जारी करें। इसके जरिए स्टूडेंट्स यह तय कर सकेंगे कि उन्हें अगस्त में होने वाले इंप्रूवमेंट एग्जाम में शामिल होना चाहिए या नहीं।

मोडरेशन नीति के तहत तैयार हुआ रिजल्ट

जस्टिस एएम खानविल्कर # जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह निर्देश एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश की याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे एडवोकेट रविप्रकाश गुप्ता ने कहा कि मोडरेशन नीति के चलते कई स्टूडेंट्स के नंबर कम हुए #। इस नीति के तहत तीन सालों की परीक्षा के हाइएस्ट एवरेज मार्क्स के आधार पर रिजल्ट तय किया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स को यह बताना जरूरी है कि इस नीति के आधार पर उनके मार्क्स कैसे कम हुए #।

25 अगस्त से होगी CBSE की सुधार परीक्षा

कोर्ट के निर्देश के बाद बोर्ड ने इस बात से सहमति जताते हुए स# संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह रिजल्ट कमेटी द्वारा तय किए गए स# स्टूडेंट्स के रिजल्ट की विस्तृत जानकारी स्टूडेंट्स के साथ साझा करें। इससे पहले बोर्ड ने कोर्ट को बताया था कि वह 25 अगस्त से सुधार परीक्षा का आयोजन करेगा। वहीं, 30 सितंबर तक रिजल्ट जारी करेगा। जबकि, CISCE 16 अगस्त से कक्षा 10वीं # 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा # 20 सितंबर के आसपास परिणाम घोषित कर देगा।

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